झारखंड राज्य में भाड़े की टैक्सी पर चलने की रियारतें दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतरजिला में टैक्सी भाड़े पर चलाया जा सकेगा. ओला व उबर को भी सामान्य गाइड लाइन के तहत चलने की अनुमति दी गई है.
परिवहन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके तहत जो टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निंबधित हैं, वही चल सकेंगी.
वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र ही रूट पास माना जाएगा. उन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी. परिवहन विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दिया है. इसके बाद जिलों ने आदेश जारी कर दिया है.
इन शर्तों के साथ यात्रा कर सकेंगे
-टैक्सी का व्यवयासिक वाहन की श्रेणी में पंजीकृत होना जरूरी है.
-टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थना से गंत्व्य तक के लिए होगी.
-बीच में सवारी नहीं लिया जाएगा. शेयर बुकिंग पर नहीं चल सकते.
-टैक्सी चालक को मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा.
-टैक्सी में स्प्रे सेनिटाइजर रखना होगा.
-पांच सीटर वाली टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री सफर कर सकेंगे.
-छह-सात सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री होंगे.
-यात्रा के दौरान सामान को डिक्की में रखना अनिवार्य होगा.
-टैक्सी चालक को यात्री के बारे में सूचना लेकर रिकार्ड रखना होगा.
-चालक यात्री का नाम, सफर की तिथि, यात्रा का ब्योरा मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा.
-इसी तरह यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी चालक के बारे में जानकारी रखनी होगी.
-वाहन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर आदि यात्री को रखना होगा.
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-यात्री और चालक को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा.
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